एक साल से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा पीड़ित, नहीं हो रही सुनवाई

सुल्तानपुर। एक ओर प्रदेश की योगी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का दंभ भरती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो इन दावों की पोल खोलते हैं। ऐसा ही एक मामला है जिला सुल्तानपुर के दोस्तपुर का। जहां एक फोन चोरी होने की छोटी सी घटना को लेकर पुलिस अब तक पीड़ित को परेशान कर रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला एक साल से भी अधिक पहले यानी कि नवंबर 2022 का है। जब पीड़ित का मोबाइल चोरी होने और उसके साथ मारपीट की घटाना घटी थी। इसके बाद पीड़ित द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में घटना की सूचना रजिस्टर्ड डाक के जरिए पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को भी दी गई, लेकिन यहां पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित मामले को जिला न्यायालय में लेकर गया। जहां पीड़ित के मामले को स्वीकार किया गया और सुना गया। जिसके बाद कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के स्वीकार्य योग्य है। साथ ही थानाध्यक्ष को ये निर्देश दिया गया कि वो संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विधि अनुसार मामले की विवेचना करें। साथ ही ये भी आदेशित किया गया कि थानाध्यक्ष गिरफ्तारी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के संबंध में प्रावधानों का अक्षरश: पालन करें। अब देखना है कि कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं।

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