निजी अस्पतालों में इलाज के लिए बुजुर्गों को मिले प्राथमिकता : सुप्रीम कोर्ट

  • सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाए
4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी प्राइवेट अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों को दाखिल करने को प्राथमिकता दें। वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना से प्रभावित होने की अधिक आशंका को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। इससे पहले चार अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को यह निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण और आर एस रेड्डी ने अपने 4 अगस्त 2020 के आदेश में संशोधन किया। मामले पर सीनियर एडवोकेट अश्विनी कुमार ने याचिका दायर की। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर कोर्ट में अपनी याचिका दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यह निर्देश जारी किया। अश्विनी कुमार ने यह भी बताया कि ओडिशा और पंजाब को छोड़ किसी और राज्य ने पहले दिए गए निर्देश पर कोई कदम नहीं उठाया है। शीर्ष कोर्ट ने इसके लिए अन्य राज्यों को तीन सप्ताह का समय दिया और जवाब देने का निर्देश जारी किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र सभी बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को उन्हें आवश्यक दवाएं, सेनेटाइजर, मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुजुर्गों के कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने की ज्यादा संभावना को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करना चाहिए। अस्पताल के प्रशासन इनकी परेशानियों के निदान के लिए तत्काल कदम उठाएं।

बंथरा में इस तरह बनी सड़क, दरवाजे हो गए बंद
  • सिकंदरपुर में दबंग बिल्डर पाटता रहा सड़क, न पुलिस पहुंची न प्रशासन
  • जिलाधिकारी से शिकायत की न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित
4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। सरोजनी नगर में बंथरा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में बिल्डरों ने दबंगई के साथ सड़क को दो फिट पाटने के साथ ही नालियां भी पाट दी। इससे गली के लोगों के मकान के दरवाजे बंद हो गए। पीड़ित विजय प्रकाश और दीपक त्रिवेदी ने सड़क का काम रुकवाने के लिए डायल 112 पर कई बार शिकायतें की। प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और शिकायती पत्र भी दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत की। पीड़ित का आरोप है कि बिल्डरों ने उनके मकान के दक्षिण मार्ग को डेढ़ से दो फीट तक पाट दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित विजय के मुताबिक बिल्डरों ने रातों-रात लगभग 200 डम्पर मिटटी मंगवाकर सौ मीटर लंबी सड़क को दो फीट की ऊंचाई के साथ पाट दिया। पीड़ित विजय प्रकाश ने बंथरा थाने में भी लिखित शिकायत दी पर कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा से भी इसकी लिखित शिकायत की लेकिन उन्होंने भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब इस मामले में पीड़ित ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को शिकायत की है।
पीड़ित बोला- सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, नहीं हुई सुनवाई
पीड़ित विजय प्रकाश के मुताबिक पुलिस और प्रशासन के कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर सीएम हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत की लेकिन यहां भी सुनवाई नहीं हुई।
मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अमरपाल सिंह, एडीएम प्रशासन

बिना न्यूनतम उम्र के चार साल से नौकरी, विधान सभा अध्यक्ष से शिकायत

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने विधान सभा सचिवालय के दो कर्मियों नीरज अवस्थी तथा देवेन्द्र सिंह द्वारा न्यूनतम आयु नहीं होने के बाद भी फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने के मामले में विधान सभा अध्यक्ष को शिकायत भेजी है। अपनी शिकायत में नूतन ने कहा कि इन दोनों कर्मियों को 25 फरवरी 2009 को न्यूनतम आवश्यक आयु से कम आयु होने के बाद भी फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी दी गयी। दिसंबर 2011 को इस संबंध में शिकायत हुई तो मई 2012 में जांच बिठाई गयी, जिनके द्वारा अत्यंत विलंब से दिसंबर 2013 में जांच आख्या दी गयी। इस आख्या में इन दोनों अभ्यर्थियों द्वारा आयु का गलत आगणन अंकित करने, विभिन्न परीक्षाओं के फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, आवेदनपत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथि के बाद के अभिलेखों को आवेदनपत्र के साथ संलग्न करने जैसी अनियमितताओं का दोषी पाया गया। इसके एक साल बाद चार दिसंबर 2014 को इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके बाद भी ये दोनों ढाई साल नौकरी करते रहे तथा 14 जून 2017 को ही इन्हें नौकरी से निकालने का आदेश हुआ। इन दोनों ने जुलाई 2017 को इस आदेश के खिलाफ विधान सभा अध्यक्ष के सामने अपील की, जिस पर दंड आदेश को रोक दिया गया। नूतन ने विधान सभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित को तत्काल पत्रावली तलब कर अपील को निस्तारित करने तथा मुकदमा दर्ज कराए जाने का अनुरोध किया है।

नौ पदों के लिए 122 दावेदार

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। सेंट्रल बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के नौ पदों के लिए 122 लोगों ने दावेदारी ठोंकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। वहीं एल्डर कमेटी के चेयरमैन अधिवक्ता गोपाल नारायण मिश्र के मुताबिक चुनाव की तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है। 25 मार्च को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया दो दिन ऑब्जेक्शन और नाम वापसी होगी। सोमवार को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री संजीव पाण्डेय ने बताया कि चुनाव पारदर्शिता से हो, इसके लिए अधिवक्ता भाइयों को शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव में भागीदारी निभानी चाहिए।

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