योगी सरकार लाई नई एमएसएमई नीति, मिलेगी ब्याज में छूट

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2022 को मंजूरी देकर इस सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए खजाना खोल दिया है। निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और लिए गए ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज में छूट (उपादान) का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, बहिस्राव के निस्तारण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) के लिए 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद भी दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 को अनुमोदित कर दिया है। इसमें किसी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। नई नीति के तहत स्थापित होने वाले नए एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उपादान के रूप में 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक उपादान उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूंजीगत उपादान (छूट) प्लांट व मशीनरी आदि पर निवेश पर मिलता है।

बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उपादान की यह सीमा 15-25 प्रतिशत तक और मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10-20 प्रतिशत तक होगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए दो प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी। प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान के तहत ऋण पर देय वार्षिक ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए यह ब्याज उपादान 60 प्रतिशत तक होगा।नीति के अनुसार, एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने केलिए स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी सभी इकाइयों को लिस्टिंग के व्यय का 20 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपये की भरपाई की जाएगी। फ्लैटेड फैक्ट्री क ी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ग्राम सभा की 5 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए मिलेगी
10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और लिए गए ऋण पर 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम दो करोड़ रुपये) उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक ग्राम सभा की भूमि पुनर्ग्रहीत कर निशुल्क उद्योग निदेशालय को स्थानांतरित की जाएगी। विभाग भूखंडों का विकास करते हुए जिलाधिकारी के सर्किल रेट पर आवंटन करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 किमी की दूरी के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के विकास के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अयोध्या में एसटीपी बनाने के निशुल्क 10 एकड़ जमीन देगा आवास विभाग
अयोध्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने में आ रही जमीन की दिक्कत को दूर कर दिया है। सरकार ने एसटीपी लगाने के लिए 10 एकड़ नजूल भूमि को नगर विकास विभाग को देने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग को यह भूमि नि:शुल्क दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि मौजूदा समय में अयोध्या का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। जिस तरह से रामनगरी का विकास का खाका तैयार किया जा रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में अयोध्या की आबादी में भारी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में अवस्थपाना की कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में शहर की सीवर व्यवस्था को भी सुदृढ किया जा रहा है। साथ ही सीवेज शोधन के लिए यहां एक एसटीपी लगाने का भी काम होना है, लेकिन एसटीपी लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एसटीपी लगाने की जिम्मेदार अयोध्या नगर निगम को सौंपा गया है।

दो वर्ष बाद ला सकेंगे क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब दो वर्ष बाद ही लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए दो तिहाई सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य होगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 एवं 28 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। पंचायतीराज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ निर्वाचित होने के एक वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के 51 फीसदी की सहमति होना आवश्यक है। अधिनियम में संशोधन के बाद अब निर्वाचन के दो वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा।

प्रदेश में जल्द आयोजित होगी विधायक खेल कूद प्रतियोगिता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का मौका देने के लिए दो प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं तो पुलिस में 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू हो गई है और अब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवागमन के लिए रेलवे की एसी थ्री टियर कोच की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्टï्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे होनहार खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। खेलों के इस राष्टï्रीय कुंभ में भाग लेने जा रहे 462 सदस्यीय दल को टीमवर्क का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी के शानदार प्रदर्शन के प्रति विश्वास जताया।

Related Articles

Back to top button