ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस
4PM न्यूज़ नेटवर्क: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (22 नवंबर) को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के एएसआई के सर्वे होने से बचे हुए शेष आठ तहखानों, वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग व तीनों कथित गुंबदों के पूरक सर्वेक्षण पर आदेश आ गया। इस मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष तथा एएसआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 17 दिसंबर तक के अन्दर एएसआई सर्वे सम्बंधित अपना पक्ष रखें।
17 दिसंबर को होगी सुनवाई
एएसआई सर्वे के अनुसार ज्ञानवापी के 12 तहखानों में से 8 तहखानों की एएसआई सर्वे नहीं हो पाया। इसके साथ ही मुख्य गुंबद के नीचे जो ज्योतिर्लिंग है, उसका भी सर्वे नहीं हो पाया है। इसमें मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। मुस्लिम पक्ष को स्पष्ट कहा गया है कि वो दो सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही अपना जवाब दाखिल करेंगे।
वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर की बाकी जगह की तरह इस सीलबंद एरिया का भी सर्वे जरूरी है, ताकि वहां पर मंदिर की मौजूदगी साबित करने के लिए और सबूत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के 2022 में दिए आदेश के मुताबिक, वजुखाने वाली जगह अभी सील है।
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि “हमने 16 मई 2022 को दावा किया था कि तथाकथित वजू खाना में एक शिवलिंग पाया गया है। अंजुमन इंतजामिया ने इसका खंडन किया और कहा कि यह एक फव्वारा है। इस मामले में उन्होंने कहा कि हमने इसका ASI सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। वहीं अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है।