सांसद इंजीनियर राशिद ने HC से की गुहार, कहा- जुर्माने के कारण मैं संसद जाने में असमर्थ हूं
जस्टिस भंबानी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब हिरासत पैरोल दी जाती है, तो यह आमतौर पर व्यक्ति की लागत पर होती है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च का भुगतान करने के निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी थी. बुधवार को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिरासत पैरोल आमतौर पर व्यक्ति की लागत पर होती है.
टेरर फंडिंग के आरोपों में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह जुर्माने के कारण संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं. बुधवार को
दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.
इंजीनियर राशिद मामले में दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने की. याचिका में इंजिनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च का भुगतान करने के निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी है.
पैरोल व्यक्ति की लागत पर होती है
जस्टिस भंबानी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब हिरासत पैरोल दी जाती है, तो यह आमतौर पर व्यक्ति की लागत पर होती है. इंजिनियर राशिद की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एन हरिहरन ने कहा कि हम इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राशिद एक निर्वाचित पदाधिकारी हैं.
हरिहरन ने तर्क देते हुए कहा कि जब मैंने ( राशिद ) शपथ ली थी, तब राज्य ने मुझसे कभी खर्च के बारे में नहीं पूछा. ये शर्तें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आवाज न सुनी जाए. उन्होंने कहा कि यह एक
आधिकारिक कर्तव्य है जो हमें सौंपा गया है.
अगली सुनवाई पर क्या तर्क देंगे हरिहरन
कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को करेगी. सुनवाई की अगली तारीख पर हरिहरन यह तर्क देंगे कि क्या सुरेश कलमाड़ी के फैसले के आलोक में राशिद को संसद में उपस्थित होने का अधिकार दिया जा सकता है. इसके अलावा यह भी तर्क देंगे कि क्या याचिका संशोधन या समीक्षा के रूप में विचारणीय है.
बता दें कि इंजीनियर राशिद को NIA कोर्ट ने 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के लिए उन्हें हिरासत में पैरोल देते समय डेढ़ लाख रुपए प्रति दिन यात्रा खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया था. जिसे राशिद ने चुनौती दी थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.



