महिला पहलवान मामले में बृजभूषण सिंह पर फैसला सुरक्षित

  • 3 अगस्त को होगा सजा या रिहाई का ऐलान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीडऩ के मामले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के केस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने बताया कि इस मामले में दोषी ठहराने या बरी करने का अंतिम आदेश 3 अगस्त 26 को सुनाया जाएगा। न्यायाधीश पंवार ने महिला पहलवानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन, बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन और दिल्ली सरकार के वकील की अंतिम दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा। यह पूरा मामला छह महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोपों से जुड़ा है, जिनकी शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने 15 जून 23 को बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें धारा 354, धारा 354, धारा 354 और धारा 506 (1) शामिल है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 10 मई को पहलवानों के उत्पीडऩ के मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने माना था कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी एक पीडि़ता को डराने-धमकाने के आरोप में आपराधिक धमकी का केस तय किया था।

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