खुल रही अब्बास अंसारी के असलहा खरीद की परतें, जाँच में जुटी है एसटीएफ
लखनऊ। बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी के एक शस्त्र लाइसेंस पर नियम विरुद्ध विदेश से चार असलहे खरीदने के मामले में लगातार परत-दर-परत खुल रही है। एसटीएफ को जांच में पता चला है कि अब्बास अंसारी ने बतौर निशानेबाज वर्ष 2015 के बाद किसी भी शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, इसके बाद भी वह शूटिंग की आड़ में वर्ष 2016 व उसके बाद भी विदेश से घातक असलहे खरीदकर लाया था।
अब्बास अंसारी पिस्टल इवेंट का शूटर नहीं है। इसके बाद भी वह स्लोवेनिया से पिस्टल खरीदकर लाया था। अब्बास ने दिल्ली पुलिस की सांठगांठ से आठवां शस्त्र भी चढ़वा लिया था। आशंका जताई जा रही है कि अब्बास कुछ और भी विदेशी असलहे लेकर आया था और उनमें कुछ शस्त्रों को यहां बेच भी दिया। एसटीएफ इस आशंका पर भी जांच कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2021 में अब्बास का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया था। अब्बास विदेश से असलहों के साथ 4531 कारतूस भी लाया था। एसटीएफ ने महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के विरुद्ध दर्ज शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग के मुकदमे में अनुपूरक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। जांच से जुड़े सभी अहम तथ्यों को उसमें शामिल किया गया है। अब जांच एजेंसी अब्बास के विरुद्ध आरोप तय कराने के लिए अपनी प्रभावी पैरवी करेगी।
सूत्रों की माने तो पुलिस व कस्टम के अधिकारियों की भी गर्दन फंस सकती हैं। अब्बास अंसारी ने एक ही शस्त्र लाइसेंस पर विदेश से प्रतिबंधित बोर के चार असलहे खरीदे थे, जिन्हें बतौर निशानेबाज उसे लेने का अधिकार नहीं था। अब्बास ने उत्तर प्रदेश में बने अपने शस्त्र लाइसेंस को वर्ष 2015 में नियम विरुद्ध दिल्ली के पते पर ट्रांसफर भी कराया गया था। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट मिलने से पहले अब्बास का शस्त्र लाइसेंस उसके दिल्ली के पते पर पंजीकृत कर लिया था।
बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी स्लोवेनिया से 9.52 एमएम बोर की राइफल, 11.63 एमएम बोर की राइफल व 10.16 बोर की पिस्टल खरीदकर लाया था। उक्त तीनों असलहे प्रतिबंधित बोर के थे। इन असलहों को नियम विरुद्ध लाया गया था। इसके साथ ही अब्बास ने विदेश से लाई गई 30.06 बोर की एक राइफल दिल्ली स्थित शस्त्र की दुकान में जमा करा दी थी, जिसे जांच के दौरान एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया था।