कोर्ट ने दिया जगदीश को झटका
- 1984 सिख विरोधी दंगा में शिकायत दायर कराने के दिये निर्देश
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आरोपी द्वारा उसके आदेशों के उल्लंघन के लिए लोक सेवक द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 195 के तहत शिकायत लाने को कहा। कोर्ट कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर विचार कर रही है। 1984 में पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में सीबीआई द्वारा एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधी गुप्ता आनंद ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन) जोड़ा है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 195 के तहत शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। लोक सेवक को धारा 195 सीआरपीसी के तहत दायर शिकायत को रिकॉर्ड पर रखना होगा। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेना आवश्यक है। या तो सीबीआई शिकायत लाएं या आईपीसी की धारा 188 को आरोप पत्र से हटा दें। अदालत ने सीबीआई के वकील से इस मुद्दे पर विभाग के साथ चर्चा करने और सूचित करने को कहा। मामले को 21 जुलाई को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।