सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नेता जी को देश का बेटा घोषित करने की मांग वाली याचिका

कहा-सुभाष चंद्र बोस की महानता दर्शाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस को देश का बेटा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस अमर हैं और उनकी महानता दर्शाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।
याचिका में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने देश की आजादी में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के योगदान को कम करके आंका था। साथ ही उनके गायब होने/मृत्यु को लेकर सच्चाई भी छिपाई थी। दरअसल कटक के निवासी पिनाक पानी मोहंती ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की घोषणा करे कि ब्रिटिश शासन से आजादी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज ने दिलाई। साथ ही याचिका में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि नेताजी के देश की आजादी में योगदान को कमतर किया गया। साथ ही कांग्रेस ने नेताजी के गायब/मृत्यु से संबंधित फाइलों को गोपनीय रखा और सच्चाई नहीं बताई। याचिका में ये भी मांग की गई कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवीर को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए और नेताजी को देश का बेटा भी घोषित किया जाए।

 

Related Articles

Back to top button