बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस, अब विदेशी चंदा मिलने का रास्ता साफ

4PM न्यूज़ नेटवर्क: मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस दे दिया है यानी अब विदेशी भक्त मंदिर में खुलकर दान दे सकेंगे। दरअसल, मंदिर के संचालन के लिए कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, कोर्ट की मंजूरी के बाद इस आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई। कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति के आवेदन के अनुसार, मंदिर के खजाने में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं हैं और वह आगे भी विदेशों से दान प्राप्त करने का इरादा रखते हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में कोर्ट द्वारा ही किया जा रहा है, इसके प्रबंधन के लिए कोर्ट ने एक समिति बनाई है जो इसके कामकाज देखती है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और ये निजी प्रबंधन के अधीन था। गृह मंत्रालय ने सही आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद FCRA के तहत विदेशी धन लेने का लाइसेंस दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा मिली है। वे विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है। आपको बता दें कि कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 550 साल पुराना है।
  • पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पूजा अर्चना का काम और प्रबंधन पुजारियों के परिवारों द्वारा ही देखा जाता रहा है।
  • सेवायत गोस्वामी, सारस्वत ब्राह्मण और स्वामी हरिदास के वंशज इस मंदिर को चलाते रहे हैं।
  • राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस मंदिर का प्रबंधन कोर्ट द्वारा गठित समिति ही देख रही है।

 

 

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