प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बीआरएस नेता कविता को 20 नवंबर तक नहीं करेगा तलब

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में घिरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की ईडी के सामने पेशी को लेकर जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के. कविता को 20 नवंबर तक तलब नहीं किया जाएगा।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जांच एजेंसी उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में तब तक तलब नहीं करेगी, जब तक कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने श्वष्ठ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस बीच उन्हें न बुलाया जाए
हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को आश्वासन दिया कि बीआरएस नेता के. कविता को 20 नवंबर तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कविता की याचिका पर सुनवाई को अगली तारीख तक टाल दिया है। दरअसल, बीआरएस नेता के. कविता द्वारा श्वष्ठ के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले ईडी ने के. कविता को 15 सितंबर को पेश होने के लिए एक समन भेजा था। हालांकि, इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए जारी किए गए समन को 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा।
ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 4 सितंबर को समन जारी किया था। श्वष्ठ ने 15 सितंबर को एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने को कहा था। इसे लेकर ही के. कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत उन्हें नोटिस या समन के माध्यम से बुलाने से रोकने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही आवेदन में उन्होंने 4 सितंबर के समन और उससे संबंधित सभी दंडात्मक निर्देशों पर रोक लगाने की भी मांग की है।

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