मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को किया भगोड़ा घोषित

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि गोरेगांव पुलिस में परमवीर सिंह व अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया था, इस मामले में उसे फरार घोषित कर दिया गया है. अगर परमवीर सिंह 30 दिनों में जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उन्हें फरार घोषित करने की अपील की थी। कोई सुराग नहीं लग रहा है।
एक बड़े घटनाक्रम में, मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज एक रंगदारी मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत का फैसला मुंबई पुलिस द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद आया है, जिसमें सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी, जो कई महीनों से लापता हंै। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।
पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. एन. एस. भजपले ने सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया। इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिन्हें वर्तमान में महाराष्ट्र होम गाड्र्स के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले, मुंबई की अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह को उपनगरीय गोरेगांव के एक पुलिस थाने में उसके और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

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