महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच के संबंध में किसी भी गोपनीय या असत्यापित जानकारी को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसले में कहा कि ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया। वहीं, जो भी समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं वे सूत्रों के आधार पर आधारित हैं। ऐसे में ईडी को रोकने के लिए आदेश पारित नहीं किया जा सकता। मोइत्रा ने 19 मीडिया घरानों को उनके खिलाफ लंबित जांच के संबंध में किसी भी असत्यापित, अपुष्ट, झूठी, अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की थी। एथिक्स पैनल द्वारा कैश-फॉर-क्वेरी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। ईडी ने 14 और 20 फरवरी को फेमा के तहत मोइत्रा को समन जारी किया था।