आतंकवाद निरोधी अदालत से इमरान खान को राहत, 23 मई तक मिली जमानत

कराची। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में एक भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी और अवैध बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने उन्हें हिंसा भडक़ाने के एक मामले में 23 मई तक के लिए जमानत दे दी थी। खान की गिरफ्तारी से पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, उनके समर्थक उग्र हो गए थे। सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया था, पुलिस को निषेधाज्ञा लागू करने के लिए प्रेरित किया था।
लगभग 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कम से कम आठ मारे गए, जिसके बाद सरकार ने व्यवस्था बहाल करने में मदद के लिए सेना की मदद ली। इस बीच, पीटीआई प्रमुख इमरान खान के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए हजारों पाकिस्तानी आज सुबह 10 बजे श्रीनगर राजमार्ग जी-13 इस्लामाबाद में इक_ा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद इमरान खान कार्यक्रम स्थल को संबोधित भी करेंगे।
आतंकवाद विरोधी अदालत ने इमरान खान को हिंसा भडक़ाने के एक मामले में 23 मई तक के लिए जमानत दे दी है। मामला रमना थाने में दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद के रमना पुलिस स्टेशन में आतंकवाद के दो मामले दर्ज किए गए थे, एक में कहा गया था कि इमरान ने संघीय न्यायिक परिसर (एफजेसी) में भीड़ का नेतृत्व किया था और दूसरे ने आईएचसी के संबंध में भी यही आरोप लगाया था। पुलिस पर कथित तौर पर हमला करने और अदालत के बाहर अशांति फैलाने के आरोप में आतंकवाद निरोधक विभाग के पुलिस थाने और गोलारा पुलिस थाने ने इमरान के खिलाफ आतंकवाद के दो और मामले दर्ज किए थे।

 

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