जेल में ही कटेगी रेप के आरोपी आसाराम बापू की बची हुई जिंदगी
गांधीनगर: महिला अनुयायी से रेप के आरोपी आसाराम बापू को आज गांधीनगर सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कल 30 जनवरी को आसाराम को महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था। आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
2013 में दर्ज हुआ था मामला
सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। आसाराम फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने बलात्कार किया था और उसे अवैध रूप से कैद कर रखा था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सत्र अदालत ने 2013 में उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।