मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका

प्रयागराज। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया। याची अधिवक्ता ने दलील दी थी कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

बता दें कि मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है। मंच से प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में  मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है।

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