राहुल गांधी की सजा को लेकर देशभर में हंगामा, विपक्ष ने कहा तानाशाह हो रही है सरकार
मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने दी दो साल की सजा, मिली जमानत
30 दिनों में कर सकते हैं अपील
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। राहुल को मानहानि के मामले में मिली सजा के बाद राजनीति माहौल गरमा गया है। हालांकि सजा के बाद उन्हें बेल मिल गई है अब वह आगे बड़ी अदालत में जा सकते हैं। कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि हम सरकार के कारनामों के खिलाफ पीछे नहीं हटेंगे। उधर भाजपा ने कहा है कि राहुल अपने बयानों से ही अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
बता दें सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए।
राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।
सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था केस
यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीडि़त पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को।
लोकसभा की सदस्यता पर असर नहीं
राहुल गांधी को अगर दो साल से ज्यादा की सजा होती, तो उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता था। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, अगर विधायकों या सांसदों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद या विधानसभा की सदस्यता छिन जाएगी।
ये है मामला
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
सत्य मेरा भगवान है : राहुल
सजा मिलने के बाद राहुल ने टिवट् करके कहा कि मै सत्य व अहिंसा के साथ खड़ा हूं। सरकार के आगे कभी झुकूंगा नहीं। गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहुंगा।
मेरा भाई नहीं डरेगा : प्रियंका
राहुल गांंधी की सजा के बाद उनकी बहन व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके भाई सरकार के अत्याचार के खिलाफ बोलते रहेंगे। वो किसी से डरेंगे नहीं।
हमें पहले से अंदेशा था : खरगे
सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा किहमें इसका अंदेशा था जिस तरह से वह लोग बार-बार उन्हें (राहुल गंाधी) बुला रहे थे। बीजेपी जब एक उंगली दूसरे पर उठाती है तो चार उंगलियां उसी की ओर उठती हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये न्यू इंडिया है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी-सीबीआई, पुलिस,एफआईआर सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है, वह इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम डरने वाले नहीं वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा राहुल गांधी से यह सरकार डरती है, पीएम मोदी डरते हैं, राहुल गांधी की आवाज को दबाने की हरसंभव कोशिश की जा रही है, चाहे यह सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, इसलिए एक फर्जी मामला दर्ज करके राहुल गांधी को फंसाने की एक साजिश है। हमें पता था कि कई महीनों से यह साजिश हो रहा है ताकि राहुल गांधी के जो मेंबरशिप है सदन की, उसको खारिज करवाया जाए।
राहुल को इस तरह फंसाना उचित नहीं : के जरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।
फैसले का स्वागत करता हूं : सुशील कुमार मोदी
बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा-फैसले का स्वागत करता हूं। मैं भी मोदी हूं, मैंने राहुल गांधी के बयान को सुनने पर अपमानित महसूस किया था
किरेन ने राहुल गांधी मानहानि केस पर कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल के रवैए से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है।