उच्चतम न्यायालय ने दिया बड़ा फैसला, यह जानकारी सार्वजनिक करें राजनीतिक दल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट के होम पेज पर डालेंगे। अब से राजनीतिक दलों के लिए अपने होम पेजों पर अपराधी अतीत वाले उम्मीदवार कैप्शन रखना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार के बारे में सूचना चयन की तारीख से 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करनी होगी। चुनाव आयोग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए एक अलग मोबाइल ऐप बनाएगा, ताकि मतदाता ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन पर पल भर में प्राप्त कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं को जानने का अधिकार प्रदान करने और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करेगा। इसके लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट, टीवी और प्राइम टाइम डिबेट, पैम्फलेट के जरिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक फंड बनाया जाएगा, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों से मिलने वाला जुर्माना भी जाएगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक अलग प्रकोष्ठ बनाएगा, जो इस संबंध में अदालत द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की निगरानी करेगा, अवमानना के मामले में अदालत को सूचित करेगा। यदि कोई राजनीतिक दल इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है, तो चुनाव आयोग इस बारे में अदालत को सूचित करेगा, ताकि उन राजनीतिक दलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सके।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अवमानना का दोषी मानते हुए सार्वजनिक नहीं करने पर आठ पार्टियों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सीपीएम और एनसीपी दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जदयू, राजद, लोजपा, कांग्रेस, बसपा, भाकपा पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button